-अनुसूचित जाति के लिए पांच तथा पिछड़ा वर्ग के लिए दो वार्ड किये गये आरक्षित
-उपायुक्त सिवाच की अध्यक्षता में ड्रॉ ऑफ लॉट के जरिये किया गया वार्डों का आरक्षण
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला परिषद के 24 वार्डों में से 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पांच वार्ड आरक्षित किये गये। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए भी दो वार्डों को आरक्षित किया गया। लघु सचिवालय में ड्रॉ ऑफ लॉट के जरिये जिला परिषद के वार्डों को आरक्षित किया गया। उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि सरकार द्वारा अप्रैल में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिन वार्डों में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की अधिक संख्या है उनको इस वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
अनुसूचित जाति वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वार्ड नंबर-5 में दर्ज की गई है, जहां अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या 23.58 प्रतिशत है। वार्ड-5 को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार वार्ड-18 (22.48 प्रतिशत जनसंख्या), वार्ड-19 (21.59 प्रतिशत जनसंख्या), वार्ड-20 (21.51 प्रतिशत जनसंख्या) और वार्ड-01 (21.48 प्रतिशत जनसंख्या) को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसके उपरांत पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम दो वार्ड आरक्षित किये गये। उपायुक्त ने उपस्थित लोगों में से एक-एक करके दो व्यक्तियों को बुलवाकर पर्ची निकलवाई, जिसमें पहली पर्ची में वार्ड-2 व दूसरी पर्ची में वार्ड-17 की पर्ची निकली। इस प्रकार वार्ड-2 व वार्ड 17 को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसके उपरांत महिला प्रत्याशियों के लिए वार्ड आरक्षित किये गये, जिसके लिए निर्देशानुसार सम-विषम फार्मूला अपनाया गया।
सम संख्या के वार्डों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। पहले अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किये गये। उपायुक्त सिवाच ने सम संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से वार्ड- 18 व वार्ड-20 को अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। इसके बाद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किये गये। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड-3, वार्ड-6, वार्ड-8, वार्ड-10, वार्ड-12, वार्ड-14, वार्ड-16 तथा वार्ड-21 और वार्ड-23 को आरक्षित किया गया। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत उपायुक्त ने आपत्ति और सुझाव मांगे। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ अमरदीप सिंह, एसडीएम शशि वसुंधरा आदि मौजूद थे।
गोहाना के वार्डों को आरक्षित किया जाएगा 9 जुलाई को
एसडीएम प्रदीप कुमार ने जानकारी दी कि पंचायत समिति गोहाना के सभी 24 वार्डों में अनुसूचित जाति, सामान्य जाति (महिला सदस्यों सहित) तथा पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण 9 जुलाई को सुबह 11:00 बजे लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ड्रॉ ऑफ लॉट्स खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय गोहाना में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 (2)/ हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियम 2021 के नियम 5 व 6 के तहत पंचायत समिति गोहाना के सभी वार्डों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति मौके पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उपस्थित हो सकते हैं।