- -30 मई से 4 जून तक कर सकेंगे नामांकन पत्र दाखिल
- -गोहाना नगर परिषद तथा कुण्डली व गन्नौर नगरपालिका में लागू हुई आचार संहिता
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित सिवाच ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिका तथा नगर परिषदों के चुनाव की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जिला में गोहाना नगर परिषद तथा गन्नौर व कुण्डली नगर पालिका चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव को लेकर जिला में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत 19 जून को मतदान होंगा और 22 जून को परिणाम घोषित किये जाएंगे। इसके अलावा चुनावों की घोषणा के साथ ही गन्नौर व कुण्डली नगर पालिका और गोहाना नगर परिषद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा 30 मई से 4 जून तक केवल 2 जून (अवकाश होने के कारण) को छोडक़र प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 6 जून को होगी। उम्मीदवारों द्वारा 7 जून, 2022 तक 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट किये जाएंगे। 19 जून को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। उन्होंने कहा कि पहले मतदान का समय शाम 5 बजे तक होता था, लेकिन इस बार गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया गया है। यदि आवश्यह हुआ तो पुन: मतदान 21 जून को करवाया जा सकता है।
उम्मीदवारों की व्यय सीमा संशोधित
जिला निर्वाचन अधिकारी ललित सिवाच ने कहा कि नगर परिषद, कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा संशोधित की गई है। नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की सीमा 10.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह अध्यक्ष, नगर परिषद के चुनाव खर्च की सीमा 16 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, सदस्य नगर पालिका के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.50 लाख रुपये तथा सदस्य नगर परिषद के लिए 3.50 लाख रुपये की गई है।
उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखना होगा और इसे 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा
सिवाच ने बताया कि सभी उम्मीदवार अपने चुनावी-खर्च का लेखा बनाकर रखेंगे और चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर उसे उपायुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। ऐसा न करने पर वह उम्मीदवार 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चुनावों का संचालन एम-2 टाईप ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। चुनावी उम्मीदवार का प्रिंट फोटोग्राफ बैलेट पेपर पर तथा अन्य ब्यौरे के साथ ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित होगा।
चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग में अध्यक्ष चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए चुनाव लडऩे वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लडऩे वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आठवीं कक्षा, जबकि सदस्य के पद का चुनाव लडऩे के लिए पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
नोटा का विकल्प होगा मौजूद
जिला निर्वाचन अधिकारी ललित सिवाच ने बताया कि इन चुनावों में भी ‘नोटा’ के विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित करने से पहले ‘नोटा’ एक ‘काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार’ के रूप में समझा जाता है। यदि किसी निर्वाचन में चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ‘नोटा’ से कम वोट प्राप्त करते हैं तब चुनाव लडऩे वाले किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा।
‘नोटा’ और चुनाव लडऩे वाला उम्मीदवार सबसे ज्यादा या बराबर वैध वोट प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति में चुनाव लडऩे वाला उम्मीदवार (न कि ‘नोटा’) निर्वाचित घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए चुनाव में ऐसा कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के योग्य नहीं होगा, यदि उसने कुल वोट पहले चुनाव में ‘नोटा’ के मुकाबले कम प्राप्त किए हैं। ‘नोटा’ दोबारा उच्चतम वोट प्राप्त करता है तो दूसरी बार चुनाव नहीं करवाया जाएगा और उच्चतम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार (‘नोटा’ को छोडकऱ) को निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।
मतदाता सूची
सिवाच ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी, 2022 को अर्हता तिथि मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी, 2022 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर नगर समितियों, नगर परिषदों की मतदाता सूची को तैयार किया है। यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम संबंधित नगर समिति/परिषद की वार्डवार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उसका नाम राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता रोल के प्रासंगिक भाग में मौजूद है, तो वह नामांकन की अंतिम तिथि तक नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास फॉर्म-ए भरकर आवेदन कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नगर निकायों के चुनाव में अवश्य भाग लें।