-एक्साईज व मोटर व्हीकल एक्ट में लगाया ढ़ाई हजार रुपये का जुर्माना
– मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए लोक अदालतों में लगवायें अपने मामले
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं उपमंडलीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की चेयरपर्सन सोनिया श्योकंद ने दूसरी लोक अदालत में 15 मामलों का निपटारा करवाया। इस दौरान उन्होंने एक्साईज तथा मोटर व्हीकल एक्ट के चार मामलों में ढ़ाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मेहला के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेशचंद्र के नेतृत्व में न्यायिक परिसर गन्नौर में लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं उपमंडलीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की चेयरपर्सन सोनिया श्योकंद ने लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों के समाधान का प्रयास किया। गन्नौर की एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन) ने लोक अदालत में 15 केसों का निपटारा किया, जिनमें सिविल सूट के 11 मामले तथा एक्साईज एक्ट के दो और मोटर व्हीकल एक्ट के भी दो मामले शामिल थे। उन्होंने एक्साईज एक्ट के दो मामलों में 200 रुपये तथा मोटर व्हीकल एक्ट के दो मामलों में 2300 रुपये का जुर्माना भी किया। इस दौरान एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन) सोनिया श्योकंद ने कहा कि जिन लोगों के मुकद्दमे अदालतों में चल रहे हैं वे उनके शीघ्र निपटारे के लिए लोक अदालतों का सहारा लें। अपने मामलों को लोक अदालतों में लगवायें, जहां मामलों का निपटारा जल्द करवाने का प्रयास किया जाता है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति के भी विशेष प्रयास रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।