श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने आदेश जारी करते हुए जिला में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के साथ-साथ चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा विभिन्न अनुमतियां देने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि जिला में चुनाव प्रचार के दौरान और मतदान के दिन राजनैतिक दलों और चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों द्वारा वाहनों के संचालन की अनुमति नगराधीश सोनीपत द्वारा प्रदान की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों और चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों द्वारा वाहनों और सार्वजनिक रैलियों आदि में लाउड स्पीकर की उपयोग की अनुमति संबंधित एसडीएम द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों और चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों व रैलियों के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग, पोस्टर के प्रकाशन की अनुमति नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के सयुक्त आयुक्त तथा गोहाना नगर परिषद, खरखौदा, गन्नौर तथा कुण्डली नगर पालिका क्षेत्र में संबंधित नगर परिषद व पालिका सचिव द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग व पोस्टर के प्रकाशन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के बीडीपीओ द्वारा प्रदान की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो भी राजनैतिक दल चुनाव लडऩे वाला उम्मीदवार वाहन के लिए अनुमति लेता है तो अनुमति पत्र की मूल प्रति को ही वह अपने वाहन के शीशे पर चिपकाना सुनिश्चित करें। अनुमति पत्र की फोटो कॉपी को उपयोग करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वाहनों, होर्डिंग, पोस्टर, सार्वजनिक बैठक, रैलियां आदि के संचालन की अनुमति चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों या राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष व सचिवों के आवेदन पर ही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुमति लेने के बाद संबंधित राजनैतिक दल या उम्मीदवार लाउड स्पीकर का प्रयोग सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव खर्चों का लेखा-जोखा आरपी एक्ट, 1951 की धारा 77 और 78 के तहत उचित बनाया गया है या नहीं। इसके अलावा किसी भी शैक्षणिक संस्थानों और उनके मैदानों (चाहे सरकारी सहायता प्राप्त, निजी या सरकारी) या धार्मिक स्थालों का उपयोग राजनैतिक अभियानों और रैलियों के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान के 48 घण्टे की अवधि के दौरान वाहलों के संचालन, लाउड स्पीकर के उपयोग, होर्डिंग व पोस्टर लगाने और सार्वजनिक बैठक या रैली आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।