रणबीर सिंह, श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के बाद 16 मार्च से जिला में आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता के दौरान जिला में स्थित सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों व अन्य सरकारी आवासों का प्रयोग किसी भी राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आचार संहिता के दौरान सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों व अन्य सरकारी आवासों का प्रयोग कोई भी पार्टी या उम्मीदवार नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहां पार्टी या उम्मीदवार के प्रचार-प्रसार के लिए कोई भी बैठक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही किसी को यहां अपना कार्यालय स्थापित करने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस में आवास आवंटित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहन को ही गेस्ट हाउस परिसर में ले जाने की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति को 48 घण्टे से अधिक समय के लिए कमरा उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा और मतदान बंद होने से 48 घण्टे पहले किसी व्यक्ति को कमरा आवंटित नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकारी रेस्ट हाउस, डाक बंगलों व अन्य सरकारी आवासों से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना उनकी अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को कमरा आवंटित नहीं किया जाएगा।