सोनीपत जिला में 846 विदुर और अविवाहित पुरुष उठा रहे हैं सरकार की पेंशन योजना का लाभ
श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 40 वर्ष होने के बाद विधुर व 45 साल तक उम्र के अविवाहित पुरूषों को पेंशन स्कीम योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिला सोनीपत में 846 विदुर और अविवाहित पुरुष सरकार की योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें जनवरी 2024 से 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है।
जिला में 846 विधुर और अविवाहितों की हुई पहचान
उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि सोनीपत जिला में सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा 846 विदुर और अविवाहितों को चिन्हित किया गया है। जनवरी 2024 से विधुरों व अविवाहितों को 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। सरकार की ओर से 40 वर्ष तक की उम्र होने पर विधुर को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है, बशर्तें परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय 3 लाख से अधिक ना हो। इसी तरह ही 45 साल की उम्र होने पर अविवाहित को पेंशन देने का प्रावधान जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र में उनके लिए वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 80 हजार रखी गई है।
योजना का लाभ के लिए ये अनिवार्यता जरूर
उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से क्रियान्वित विधुर व अविवाहि पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विधुरों की श्रेणी में तीन लाख रुपये तक की सालाना आय वाले 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पात्र होंगे। इसी तरह अविवाहित व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए और आयु 45 वर्ष से अधिक हो। यह वित्तीय सहायता सीधे लाभपात्रों के खातों में दी जाएगी। विधुरों और अविवाहितों की आयु 60 वर्ष होने उपरांत उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ मिलेगा। यदि उक्त दोनों ही कैटेगरी के लाभार्थियों के जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो लाभार्थियों को जिला समाज कल्याण विभाग इससे जुड़ी जानकारी से सूचित करना होगा। इसके अलावा अगर कोई लाभार्थी गलत सूचना देता है या किसी तथ्य को छुपाता है तो केवल उसी वक्त (जिस वक्त की गलत सूचना दी गई) की पेंशन को ब्याज सहित वापस लिया जाएगा।