देवेन्द्र बतरा, जींद। उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबंधियों को एक सप्ताह के लिए यानि 28 जून तक आगे बढ़ा दिया है। नाईट कफ्र्यू लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। गली, मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल, सब्जी, किरयाना व दवाइयों की दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।
इसके अलावा वैवाहिक कार्यक्रमों व अन्य सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों की पालना प्रभावी रूप से करना होगा। इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 की हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फू ड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी। इसी प्रकार शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे।