परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के अंतर्गत स्थित सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी
श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 अप्रैल तक आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए धारा 144 लागू की है। मद्देनजर जिला के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में प्रात: 10 बजे से दोपहर बाद 1:30 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता 1975 की धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधीश मनोज कुमार ने सीबीएसई की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करवाने के मद्देनजर परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है।
जिलाधीश ने जिनस में परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासे, चाकू और अपराध के अन्य हथियार या अन्य चीजें जैसे किसी भी हथियार आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला में नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के अंतर्गत स्थित सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।