पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों में भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश
सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर सोनीपत सहित अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा (कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा ब्लॉक के गॉंव सम्भालखा को छोडक़र) में जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच व पंच के सदस्यों के चुनावों के लिए 09 नवंबर व 12 नवंबर को मतदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन इन जिलों के अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन कार्यालयों व संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) ने बताया कि पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि में भी 09 नवंबर व 12 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी वोट डाल सकेंगे।