- -अधिकृत ऑयल का प्रयोग न करने वाली औद्योगिक इकाइयां बिना अनुमति के नहीं होंगी संचालित
- -भारी वाहनों में आपात सेवाओं में प्रयुक्त तथा इलैक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति
- -प्रदूषण रोकने के लिए धूल उड़ाने वाली लगभग सभी परियोजनाओं को किया गया प्रतिबंधित: डा. अनमोल
- – हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन ने विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से दिए जरूरी दिशा-निर्देश
- -नगराधीश ने निर्देशों की पूर्ण अनुपालना का भरोसा देते हुए ली संबंधित अधिकारियों की बैठक
रणबीर सिंह रोहिल्ला, सोनीपत। नगराधीश डा. अनमोल ने कहा कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चौथे चरण को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला सोनीपत में पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। इसके तहत सोनीपत में डीजल के लाइट फोर व्हीलरों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है, किंतु बीएस-6 व आपात सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले डीजल लाइट फोर व्हीलरों के प्रयोग की अनुमति रहेगी।
ग्रेप के चौथे चरण के अंतर्गत जारी निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से नगराधीश डा. अनमोल संबंधित अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी, जिसका आयोजन हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव की विडियो कान्फ्रेंस के उपरांत किया गया। विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव ने ग्रेप के चौथे चरण के दृष्टिïगत आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि इस संदर्भ में नियमित रूप से उन्हें रिपोर्ट प्रेषित की जाए। इस मौके पर नगराधीश डा. अनमोल ने भरोसा दिया कि सभी दिशा-निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करते हुए प्रदूषण पर लगाम लगाई जाएगी।
विडियो कान्फ्रेंस के आधार पर बैठक लेते हुए नगराधीश ने सुप्रीम कोर्ट तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पीएमओ ग्रेप-4 को लेकर संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है। इसलिए इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें आम जनमानस का सहयोग भी अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में अब भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर भी विशेष हिदायतों की अनुपालना करनी होगी। भारी वाहनों में केवल आपात सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले भारी वाहन व इलैक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
नगराधीश डा. अनमोल ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी अनुपालना करनी होगी। अधिकृत फ्यूल का प्रयोग न करने वाली औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति नहीं है। निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लगभग हर प्रकार की निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, जिनमें रोड, फ्लाईओवर, हाइवे निर्माण, पावर ट्रांसमिशन इत्यादि के कार्य शामिल हैं। ईंट-भ_ïों को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस दौरान नगराधीश ने किसानों का आह्वान किया कि वे फसल अवशेष प्रबंधन को ईमानदारी से अपनायें। किसी भी स्थिति में पराली न जलायें। साथ ही उन्होंने अपील की कि बच्चे, वृद्घ तथा गंभीर बिमारियों से ग्रस्त लोग इन दिनों घरों में ही रहें। अति आवश्यक हो तो ही घरों से बाहर जायें। इस मौके पर एसडीएम अमित कुमार, एक्सईएन प्रशांत कौशिक, कृषि विभाग के उप-निदेशक डा. अनिल सहरावत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ नवीन गुलिया व एसडीओ रविंद्र यादव, देवेंद्र कुहाड़ आदि संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।