श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। जिलाधीश ललित सिवाच ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 04 अप्रैल को विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर जिला का दौरा कर रहे हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर कम ऊंचाई पर उडऩे वाला कोई भी मानव रहित वाहन(यूएवी) पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके साथ ही जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि ड्रोन नियम, 2021 के तहत जिला को रेड जोन घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।