- – 30 मार्च से 27 अप्रैल तक आयोजित होगी हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं
- – परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए जारी किए आदेश
श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। जिलाधीश ललित सिवाच ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित की जाने वाली माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक (नियमित, रिअपीयर व ओपन स्कूल) परीक्षाओं के मद्देनजर धारा-144 के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा बोर्ड की ये परीक्षाएं 30 मार्च से 27 अप्रैल तक जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिलाधीश ललित सिवाच द्वारा जारी किए आदेशों में कहा गया है कि परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किए गए हैं।
अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर इक_ा होने पर पाबंदी रहेगी। इस परिधि में आग्नेशस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षाओं की तिथि व समय के दौरान बंद रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि यह आदेश परीक्षार्थियों ड्यूटी देने वाले स्टाफ व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जारी किए गए आदेशों का उल्लघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।