रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि नियम 134-के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं तक ईडब्ल्यूएस व बीपीएल परिवारों के छात्रों के लिए दाखिले आनलाईन शुरू कर दिए गए है। उन्होंने बताया कि नियम 134-ए के तहत ऑनलाईन दाखिले 14 नवम्बर तक चालू रहेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नियम 134-ए के तहत दाखिले के लिए दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा और 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक आवेदन करने के लिए पत्रता निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल, 2016 पहले व 01 अप्रैल 2006 के बाद पैदा हुए बच्चें दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए पात्र होंगे।
उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 1999 के बाद व 1 अप्रैल 2009 से पहले पैदा हुए बच्चें 9वीं से 11वीं कक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षा में कोई भी प्रवेश नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में पढ़ रहे बच्चें जिनके पास हरियाणा का छात्र पंजीकरण संख्या (एसआरएन) है केवल वही छज्ञत्र नियम 134-ए के तहत प्रवेश के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट https://134a-hr.in/ पर प्राप्त की जा सकती है।