रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। जिलाधीश ललित सिवाच ने कहा कि किसान आंदोलन के चलते किसानों द्वारा जीटी रोड (एनएच-44) स्थित भिगान टोल प्लाजा को बंद किया गया है जिससे केन्द्र सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। जिसको देखते हुए 30 अगस्त को प्रात: 09 बजे भिगान टोल प्लाजा को पुन: चालू किया जाएगा। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने भारतीय दंड संहिता 1973 की शक्तियों को प्रयोग करते हुए धारा -144 लगाने के आदेश जारी किए गए है जिसके तहत भिगान टोल प्लाजा के 200 मीटर दायरे में तथा जीटी रोड पर पांच या इससे अधिक लोगों के इक्_ïा होने तथा हथियार ले जाने पर पाबंधी रहेगी। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि इस दौरान शांति बनाए रखने के लिए आग्नेय शस्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हारी, जेली, चाकू, छाता और उपराध के अन्य हथियार ले जाने पर पूरी तरह पाबंधी रहेगी।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि ये आदेश पुलिस फोर्स तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश 30 अगस्त से 10 सितंबर तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति धारा-144 का उल्लघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिलाधीश ने 30 अगस्त को भिगान टोल प्लाजा को चालू करवाने को लेकर भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 22(1) तथा 23(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोल प्लाजा भिगान के क्षेत्र में सुबह 08 बजे से सांय 08 बजे तक नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुभाष चन्द्र तथा रात 08 बजे से सुबह 08 बजे बीडीईओ सोनीपत मनीष मलिक को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इनके साथ पुलिस विभाग से डीएसपी हैडक्वार्टर विपिन काद्यान की ड्यूटी लगाई गई है।