-अवैध रूप से किसी भी प्रकार का निर्माण स्वीकार्य नहीं : उपायुक्त सिवाच
– जिला नगर योजनाकार की टीम ने पुलिस बल की सहायता की कार्रवाई
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। बहालगांव गांव में दो व खेवडा गांव में 2.5 एकड़ भूमि में विकसित हो रही अवैध कालोनी को जिला नगर योजनाकार की टीम ने ध्वस्त कर दिया। उपायुक्त ललित सिवाच ने इस संदर्भ में कहा कि अवैध रूप से किसी भी प्रकार का निर्माण स्वीकार्य नहीं है।
उपायुक्त के निर्देशन में जिला नगर योजनाकार के नेतृत्व में उनकी टीम ने पुलिस बल की सहायता से गांव बहालगढ तथा खेावड़ा में अवैध निर्माण को विकसित होने से पहले ही हटा दिया। सोनीपत शहरी क्षेत्र में बहालगढ में दिल्ली जाने वाली सडक़ के साथ लगते खसरा नंबर 23//14, 17 में दो एकड़ जमीन के ऊपर विकसित हो रही अवैध कालोनी को तोड़ा गया। वहीं गांव खेवड़ा में मेरठ रोड के साथ लगते खसरा नंबर 130//13, 18, 19, 23 में 2.5 एकड जमीन के उपर बनाई जा रही अवैध कालोनी को तोडा गया। टीम ने छह कच्चे रास्ते, एक चार दिवारी तथा 05 डीपीसी को शुरूआती दौर में ही पूर्ण रूप से ध्वस्त कर अवैध निर्माण पर रोक लगाई।
उपायुक्त सिवाच ने कहा कि स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध रूप से कालोनियां विकसित न की जाएं। अवैध कालोनी विकसित नहीं होने दी जाएगी। अवैध कालोनी निर्माताओं को इस प्रकार के प्रयास नहीं करने चाहिए, इससे आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आम जनमानस से भी अपील की कि वे भी अवैध कालोनियों में किसी प्रकार की भूमि अथवा मकान इत्यादि की खरीद न करें। कोई भी जमीन खरीदने से पहले पूर्ण रूप से उसकी जांच-पड़ताल कर लें। अवैध कालोनियों में निवेश न करें।