सोनीपत। जिलाधीश ललित सिवाच ने सोनीपत में 12 सितंबर पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला द्वारा एचसीएस की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत परीक्षा को शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के हेतु धारा-144 लगाने के आदेश पारित किये हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि 12 सितंबर को प्रात: 10 बजे से 12 बजे तथा दोपहर 03 बजे से सांयकाल 05 बजे तक परीक्षा केंद्रों के निकट 200 मीटर की परिधि में पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू तथा अन्य प्रकार के हथियारों को लेकर चलना भी प्रतिबंधित किया गया है।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि 12 सितंबर को सुबह 09 बजे से सायं 06 बजे तक परीक्षा केंद्रों के निकट 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की मशीनें व दुकानें बंद रखी जाएंगी। इसके अलावा 12 सितंबर को सुबह 09 बजे से सायं 06 बजे तक सभी कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। जिलाधीश ने कहा कि ये आदेश पुलिस बल तथा ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।