रणबीर रोहिल्ला, श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि लोकसभा आम-चुनाव को लेकर जिला में लगी आदर्श आचार संहिता के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, समर्थक व आम नागरिक तथा अधिकारियों द्वारा दा हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना ना करें अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका, स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवालय, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष, स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी के भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा।
वहीं कोई भी राजनीतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसको लेकर सभी एआरओ एवं एसडीएम के साथ-साथ सभी विभागाध्यक्षकों को निर्देश दिए गए है कि वे डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सख्त से पालना सुनिश्चित करवाएं। उसरकारी, अद्र्ध सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश, होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।