- बैठक से गैर-हाजिर रहे केबल नेटवर्क संचालक के केबल तुरंत हटवाने के दिए निर्देश
उपायुक्त की अध्यक्षता में केबल टीवी संचालकों की बैठक का हुआ आयोजन
रणबीर रोहिल्ला, श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। उपायुक्त मनोज कुमार ने बिना अनुमति लिए केबल टीवी नेटवर्क का संचालन करने वाले संचालकों की केबल हटवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के किसी भी केबल नेटवर्क का संचालन गैर-कानूनी है। इसलिए अनिवार्य रूप से केबल टीवी नेटवर्क संचालक आवश्यक अनुमति अवश्य लें। लघु सचिवालय में दोपहर बाद केबल टीवी नेटवर्क संचालकों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त कर रहे थे। उपायुक्त ने केबल टीवी नेटवर्क संचालकों के प्रतिनिधियों से सवाल पूछा कि वे बिजली के खंभों व सरकारी इमारतों आदि के ऊपर से केबल की तारें क्यों लेकर गये हैं।
क्या इसके लिए उन्होंने कोई अनुमति ली है। उपायुक्त के इस सवाल को उनके पास कोई जवाब नहीं था, अपितु एक केबल टीवी संचालक ने उनकी बात को स्वीकार किया। उपायुक्त ने कहा कि बिजली के खंभों तथा सरकारी इमारतों के प्रयोग के लिए अनुमति की जरूरत होती है। अनुमति के साथ उनकी निर्धारित फीस जमा करवानी जरूरी होती है। अनुमति के बिना केबल नहीं लगाया जा सकता। पूरे शहर में केबल का जाल बिछाया हुआ है। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। साथ ही उन्होंने बैठक से नदारद रहे एक केबल संचालक के विरूद्घ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में नगराधीश पूजा कुमारी, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त रेणुका सहित यूएचबीवीएन तथा बीएसएनएल के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।