- बिना पंजीकरण संचालित की जा रही संस्थाओं के विरुद्घ होगी नियमानुसार कार्यवाही
श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41(1) के तहत 18 वर्ष तक के लावारिश व बेसहारा बच्चों की देखरेख करने वाले यतीमखाना या संस्था का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि जिला में कोई ऐसा यतीमखाना या संस्था बिना पंजीकरण संचालित की जा रही है तो संबंधित संस्था के विरुद्घ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जिला में बिना पंजीकरण चल रही संस्था की सूचना देने व पंजीकरण करवाने के लिए लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल के कमरा संख्या 304 स्थित बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।