श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि 25 मई को हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने और चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और चौकन्य है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा सुविधा पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करने के लिए किए जा रहे आवेदनों पर विचार कर उनको अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को जिला के अन्दर वाहनों की अनुमति, हेलीकॉप्टर तथा हेलीपैड की अनुमति, विडियों वैन की अनुमति, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी के लिए वाहन की अनुमति नगराधीश सोनीपत द्वारा प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा लाउडस्पीकर के साथ और उसके बिना बैठक की अनुमति, अस्थायी आधार पर पार्टी कार्यालय खोलने की अनुमति, चुनाव एजेंट, पार्टी कार्यकर्ता तथा लाउडस्पीकर के साथ और उसके बिना चुनाव सामग्री वितरण करने के लिए वाहन परमिट, लाउडस्पीकर के साथ और उसके बिना जुलूस निकालने की अनुमति, लाउडस्पीकर के साथ और उसके बिना नुक्कड़ सभा करने की अनुमति, लाउडस्पीकर के साथ और उसके बिना रैली के लिए अनुमति, एयर बैल्यून के लिए अनुमति, फलैक्स, पैंपलेट, बेनर, कटआउट, यूनिपो, होर्डिंग, झण्डा तथा पोस्टर की अनुमति, चबूतरे और बैरिकेड के निर्माण की अनुमति, घर-घर प्रचार के लिए अनुमति तथा लाउडस्पीकर के लिए अनुमति संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उनसे संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रदान की जाएगी।