श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। ग्रामवासी जोहड़, तालाब, नहर आदि के आस-पास कूड़ा-गोबर एकत्र करने तथा उसे एकत्रित करने के उपरान्त जलाने पर रोक लगाएं। जिला प्रशासन द्वारा पहले भी इसको लेकर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए जा चुके हैं। उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि जिला में स्थित जोहड़, तालाब, नहर की 30 मीटर परिधि क्षेत्र में कोई कूड़ा-कचरा या गोबर न डालें, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण होने और जोहड़, तालाब, नहरों आदि में संक्रमण फैलने का डर रहता है। गंदगी के कारण मच्छरों और मक्खियों के माध्यम से भी संक्रमण तेजी से फैलता है।
इससे जानवरों और लोगों के जीवन और संपत्ति को समस्या हो सकती है और संक्रमित वातावरण और पानी के कारण जानवरों और लोगों के जीवन की हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई ग्रामवासी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ हरियाणा सरकार व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा पारित निर्देशों के तहत 10 हजार का जुर्माना व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए सभी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए जोहड़, तालाब, नहरों पर कूडा न डालें।