श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 22 जनवरी को जिला की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसी मतदाता सूची के आधार पर हरियाणा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार खरखौदा नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। खरखौदा की मतदाता सूचियां विधानसभा की मतदाता सूचियों के आधार पर तैयार कराई जाएंगी। उपायुक्त ने बताया कि खरखौदा नगर पालिका क्षेत्र के सभी मतदाता 22 जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य चैक करें अगर किसी का नाम इस मतदाता सूची से शामिल नहीं है तो वह मतदाता 29 जनवरी से 8 फरवरी तक वार्ड के हिसाब से अपने दावे एवं आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।
दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई के बाद 09 फरवरी को वार्ड के हिसाब से ही मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद किसी प्रकार की आपत्ति या दावे पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष 27 फरवरी को रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि नागरिक यदि दावे एवं आपर्ति दूर करने से संतुष्ट नहीं होता है तो वह एक मार्च को उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। उन्होंने बताया कि 09 मार्च को दावे एवं आपत्तियों का निपटारा करने के बाद 18 मार्च को मतदाता सूचियों को अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने हरियाणा नगर पालिका चुनाव अधिनियम 1978 के निमय 3 के अंतर्गत नगर पालिका खरखौदा की मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने तथा इससे संबंधित प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई करने उपरांत इनका नियम 4(4) (vii) के अंतर्गत निपटान करने हेतू उपमण्डल अधिकारी (ना०) खरखौदा को संशोधन प्राधिकारी तथा तहसीलदार खरखौदा को सहायक संशोधन प्राधिकारी नियुक्त किया है।