श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। जिला में फसल अवशेष जलाने व आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश एवं उपायुक्त ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। उन्होंने अपने आदेशों में जिन गांवों में फसल अवशेष जलाने व आगजनी की घटनाओं के ज्यादा होने का अंदेशा है उन गांवों का कलस्टर तैयार कर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 (1) तथा 23 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।