2 एकड़ जमीन में 3 डीपीसी, 1 बाउंड्रीवाल व लगभग 220 मीटर कच्चा रोड नेटवर्क के निर्माण को किया ध्वस्त
श्याम वशिष्ठ, सोनीपत। जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग द्वारा गांव गढ़ी केसरी की राजस्व सम्पदा में बादशाही रोड़ पर हो रहे अवैध निर्माण में दो एकड़ जमीन में तीन डीपीसी, एक बाउण्डऱी वॉल व लगभग 220 मीटर कच्चा रोड़ नेटवर्क के निर्माण को कानून प्रक्रिया पूर्ण करते हुए शहरी क्षेत्र अधिनियम के तहत ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि गांव गढ़ी केसरी की राजस्व सम्पदा में अवैध कालोनी, निर्माण प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा विकसित की जा रही थी। अवैध कालोनी काट कर उसमें प्लाट बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी गई है।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। जिससे सामान्य जनता में एक संदेश जा रहा है कि अवैध कालोनियों में प्लॉट खरीदना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर शहर में पनप रहीं अवैध कालोनियों व निर्माणों को शुरूआती दौर में ध्वस्त किया जा रहा है। तोडफोड की कार्यवाही ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं विभाग की ईन्फोरसपमैन्ट टीम व पुलिस बल की मौजूदगी में अमल में लाई गई। उन्होंने आम जनता से अपील की कि अवैध कॉलोनियों में भू:माफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदे व अपनी मेहनत की कमाई को बरर्बाद ना होने दें क्योंकि अवैध कालोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है।
तोडफोड की इस कार्यवाही के दौरान विभाग की ईन्फोरसपमेन्ट टीम ने बताया कि विभाग द्वारा की जा रही अवैध निर्माण के तोडफोड में और सख्ती बरती जायेगी, ताकि प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध कालोनी काटने व उसमें निर्माण करने के मंसूबे पूरे न हो सके और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि सभी अवैध कॉलोनियों में जनसाधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी अवैध कालोनी, निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी, निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है। इस बारे में विस्तृत जानकारी हेतु जिला नगर योजनाकार कार्यालय सेक्टर-15, सोनीपत में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।