मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केंद्रों पर की जाएगी वोटों की गिनती
रणबीर सिंह, सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 211 के तहत हरियाणा के राज्यपाल ने निर्देशानुसार ग्राम पंचों और सरपंचों के आम चुनाव मतदान 13 अगस्त 2023 को होगा। उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयुक्त हरियाणा धनपत सिंह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243के खंड (1), धारा 161 की उप-धारा (1) और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 211 की उप-धारा (2), हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की ग्राम पंचायत जुआं-1, ब्लॉक सोनीपत में मतदान हेतू 22 जुलाई शनिवार को हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 24 के तहत नामांकन आमंत्रित करने के लिए उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत) द्वारा फॉर्म 2 या 3 में नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 28 जुलाई शुक्रवार से 3 अगस्त वीरवार उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे तथा मतदान 13 अगस्त रविवार को होगा। इसके बाद 4 अगस्त शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 5 अगस्त शनिवार को सांय 3 बजे तक रहेगी तथा इसी दिन चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित किए जाएंगे व चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची चस्पा किये जाएगी। 13 अगस्त रविवार को प्रात: 7 बजे से सांय 6 बजे तक किया जाएगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने आम जन से अपील की कि वे संबंधित क्षेत्र के सभी मतदाता जिन्हें राज्य विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं और जिनके निर्वाचक फोटो पहचान पत्र मतदाता सूची में अंकित हैं। मतदान करने के लिए अपने साथ लेकर अवश्य जाए। इसके अलावा आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट इत्यादि दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला की ग्राम पंचायत जुआं-1, ब्लॉक सोनीपत में पंचों और सरपंचों के पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने हेतू सख्त कदम उठाते हुए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दौरन शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।