सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी(पं०) ललित सिवाच ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करते हुए निकट भविष्य में आयोजित आगामी उप-चुनाव 2023 के लिए पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रतीकों की सूची जारी की है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) ने बताया कि श्रेणी (क) में दर्शाए गए चुनाव प्रतीक राष्टï्रीय स्तर के दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतिक है, जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए झाडु, बहुजन समाज पार्टी के लिए हाथी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्र्ससिस्ट) के लिए हथौड़ा, हंसिया और सितारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए हाथ तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के लिए किताव चुनाव प्रतीक है। इसके अलवा श्रेणी (ख) में वो चुनाव प्रतीक है जो हरियाणा राज्य स्तरीय दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक है, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव प्रतीक चश्मा तथा जननायक जनता पार्टी का चुनाव प्रतीक चाबी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं०) ने बताया कि हरियाणा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार श्रेणी(क), श्रेणी(ख) में दर्शाए गए सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के आरक्षित चुनाव प्रतीक केवल पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव लडऩे वाले उन्ही अभ्यार्थियों को अलॉट किए जाए जिन्हें संबंधित राजनैतिक दल द्वारा नामनिर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग श्रेणी(ग) में वे 42 चुनाव प्रतीक दर्शाए है जिन्हें जिला परिषद सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के लिए अलॉट किया जाता है, इनमें गाड़ी, उगता सूरज, पतंग, रेडियो, जीप, केतली, फावड़ा और बेलचा, जग, वायुयान, रोड़ रोलर, टेबल पंखा, टेलीफोन, स्कूटर, पोत, हॉकी और गेंद, दो तलवार और एक ढाल, मटका, अंगूठी, बल्ला, फ्राक, मोमबत्तियां, सीटी, ब्रूश, नाव, सेब, लेडी पर्स, गैस सिलेंडर, ईट, गैस स्टोव, स्लेट, कैमरा, गुब्बारा, मेज, गैसबत्ती, मोरपंख, कडाई, हारमोनियम, पीपल का पत्ता, रिक्शा, चकला बेलन, तोप तथा शंख हैं।
इसके अलावा श्रेणी(घ) में पंचायत समिति सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के लिए 30 चुनाव प्रतीक दर्शाए गए है, जिनमें ब्लैक बोर्ड, दीवार घड़ी, बरगद का पेड, झोपड़ी, तराजू, फसल काटता हुआ किसान, ड्रम, गले की टाई, अलमारी, छत का पंखा, टेलीविजन, रेल का इंजन, लेटरबॉक्स, प्रेशर कुकर, टार्च, बंदूक, करनी, ढोलक, हाथ चक्की, ऊन, हाथ घड़ी, बैंगन, संडासी, कमीज, तीरकमान, कार, क्रेन, बिजली का स्विच, कंघी तथा सूरजमुखी है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) ने बताया कि चुनाव आयोग ने आदेश दिए कि यदि जिला परिषद के पदों हेतु अभ्यार्थियों की संख्या 42 से अधिक है और उन्हें सभी चुनाव चिन्ह आबंटित हो जाते है तो ऐसी स्थिति में पंचायत समिति के सदस्यों को चुनाव अलॉट करने के बाद जो चुनाव चिन्ह शेष रह जाते है तो उन्हें जिला परिषद के उम्मीदवारों को आबंटित किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि श्रेणी (ड़) में वे 30 चुनाव प्रतीक दर्शाए गए हैं जिन्हें सरंपच पद के उम्मीदवारों के लिए अलॉट किया जाता है, इनमें साईकिल, कांच का गिलास, फलों सहित नारियल का पेड़, हस्तचालित पंप, सिलाई की मशीन, ताला और चाबी, अनाज बरसाता हुआ किसान, सब्जियों की टोकरी, घंटी, टेबल लैंप, स्टूल, डमरू, लट्टू, वायलिन, नल, बस, कलम दवात, त्रिशुल, कुआं, मूली, छड़ी, गेहंू की बाली, पुल, केला, कैरमबोर्ड, पैंसिल, तलवार, ईमली, अनार तथा तरकश शामिल है। इसके अलावा श्रेणी(च) में वे 18 चुनाव प्रतीक दर्शाए गए है जिन्हें सरंपच पद के उम्मीदवारों के लिए अलॉट किया जाता है, इनमें सीढी, फावड़ा, बाल्टी, हल, कुल्हाडी, कैंची, कुर्सी, छाता, दो पत्तियां, बिजली का बल्ब, आम, चारपाई, दरवाजा, गमला, सुराही, गुल्लीडंडा, रथ तथा अंगूर का गुच्छा शामिल है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश दिए है कि पंचायत समिति तथा सरपंच के मामले में यदि चुनावों चिन्हों से ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या हो जाती है तो जिला परिषद के शेष मुक्त चुनावों चिन्हों में से पहले पंचायत समिति के लिए चुनाव प्रतीक आबंटित किए जाएं और उसके बाद सरपंच के पद के लिए चुनाव प्रतीक आबंटित किए जाएं। उन्होंने बताया कि यदि जिला परिषद के मुक्त चुनाव प्रतीकों से सरपंच हेतु मुक्त चुनाव प्रतीक पूरे न हो तो पंचायत समिति के बचे हुए मुक्त चुनाव प्रतीकों को आबंटित किया जाएगा, परंतु ऐसा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सूची में अंकित चुनाव प्रतीकों के क्रमांक को आगे पीछे न किया जाए।