सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2022 के दौरान पंच, सरपच व पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लडऩे वाले अभ्यार्थी 28 फरवरी तक अपना चुनाव खर्च का ब्यौरा संबंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर उनको तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्राप्त करने वाले संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वें चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करवाने वालों की सूची 03 मार्च तक उनके पास भिजवानी सुनिश्चित करें।