उपायुक्त ललित सिवाच ने बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की
रणबीर सिंह रोहिल्ला, सोनीपत। दत्तक ग्रहण विषय के तहत बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला बाल संरक्षण इकाई के हस्ताक्षर अभियान का आगाज उपायुक्त ललित सिवाच ने हस्ताक्षर बैनर पर हस्ताक्षर करते हुए किया। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया कि वे किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया की पूर्ण अनुपालना करें। उपायुक्त सिवाच ने कहा कि अनाथ, परित्यक्त (अबैंडेंड) और अभित्यक्त (सरेंडर) बच्चों को गोद लेने के लिए संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है।
भावी दत्तक माता-पिता को कई प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। बच्चा गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण पोर्टल (कारा) पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकण के 60 दिनों के भीतर विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी या जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भावी दत्तक माता-पिता का गृह अध्ययन किया जाएगा, जिसकी पूरी रिपोर्ट केरिंग्स पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना न करने पर गोद लेने की प्रक्रिया मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि बच्चा गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण पोर्टल- पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन को एक यूनिक आईडी दी जाती है, जिसपर विभाग द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए सभी दस्तावेजो को वैरीफाई कर उसे बच्चा गोद दिया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए जिला उपायुक्तों को सभी शक्तियां दी गई है, ताकि कम समय में पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी और नगराधीश डा. अनमोल ने भी हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेते हुए जागरूकता बैनर पर हस्ताक्षर करते हुए दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अनुपालना के लिए प्रोत्साहित किया।