– खर्च रजिस्टर का रखरखाव करना है जरूरी
रणबीर सिंह रोहिल्ला, सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवार निर्धारित खर्च सीमा के अनुसार ही अपने चुनाव पर खर्चा कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को खर्चे से संबंधित ब्योरा भी जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित चुनाव खर्च के अनुसार जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपये चुनाव पर खर्च कर सकता है।
इसी प्रकार चुनाव में पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50 हजार रुपये, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये और पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख 60 हजार रुपये चुनाव के दौरान खर्च कर सकता है। चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों को आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव खर्च का ब्योरा भी देना होगा। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव खर्च को लेकर रजिस्टर में रखरखाव करना और चुनाव परिणाम के तीस दिनों के अंदर चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा जमा करवाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग के नियम एवं कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।