खरखौदा में सरपंच पदों के लिए चार ग्राम पंचायतें आरक्षित हुई पिछड़ा वर्ग-क के लिए
-उपमंडल अधिकारी (ना.) ज्योति के निर्देशन में पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई आरक्षण प्रक्रिया
खरखौदा (सोनीपत)। उपमंडल अधिकारी (ना.) ज्योति के निर्देशन में बुधवार को खंड खरखौदा में पंच, सरपंच तथा पंचायत समिति के वार्डों में पिछड़ा वर्ग-क (बीसी-ए) के लिए आयोजित आरक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत सरपंच पदों के लिए चार ग्राम पंचायतें बीसी-ए वर्ग के खाते में आई हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति खरखौदा के कुल 28 वार्डों में से दो वार्ड भी बीसी-ए के लिए आरक्षित किये गये हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय खरखौदा में उपमंडल अधिकारी (ना.) ज्योति के निर्देशन में खंड खरखौदा में पंच, सरपंच तथा पंचायत समिति के वार्डों में पिछड़ा वर्ग-क (बीसी-ए) की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई।
उन्होंने हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 व हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधन नियम 2021 के नियम 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकारी, विकास एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना-क.आ.-17-ह.अ.-11-1994-धा.-209-2021, दिनांक: 8 अप्रैल, 2021 व अधिसूचना संख्या क.आ. 20-ह.आ.-11-1994 की धारा 58 तथा 59-2021, दिनांक: 15 अप्रैल, 2021 तथा महानिदेशक विकास एवं महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के पत्र क्र.-ई.सी.ए.-1-2021-54807-55000, दिनांक: 25 मई, 2021 व उपायुक्त सोनीपत के पत्र क्र.-1203-1214-पंचायत चुनाव, दिनांक: 23 जून, 2021, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना डीपीएच-ईसीए-2-54-2022 दिनांक:21-09-2022, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के पत्र क्र. ईसीए-2-2022-111599-111899 दिनांक:21.09.2022 व उपायुक्त सोनीपत के पत्र क्र. 5346-49-पंचायत चुनाव दिनांक: 22 सितंबर, 2022 के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति के लिए प्रत्येक वार्ड में उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता की अधिकता को ध्यान में रखकर व अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों को छोडक़र अन्य वार्डों से पिछड़ा वर्ग-क हेतु ड्रॉ ऑफ लॉट्स द्वारा आरक्षित किए।
उपमंडल अधिकारी (ना.) ने बताया कि पंचायत समिति खरखौदा में कुल 28 वार्ड हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों को छोडक़र शेष वार्डों में से पिछड़ा वर्ग-क (बीसी-ए) के लिए पारदर्शिता के साथ नियमानुसार अपनाई आरक्षण प्रक्रिया के तहत वार्ड नंबर-9 और वार्ड-11 को बीसी-ए के लिए आरक्षित किया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए वार्ड नंबर-2, 3 तथा 15, 17 और वार्ड-21 व 22 आरक्षित हैं, जिनमें वार्ड-3 तथा वार्ड-17 और वार्ड-22 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड-4, 6, 8,10,12,14, 18, 20, 24, 26 और वार्ड-28 आरक्षित हैं। शेष वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं, जिनमें वार्ड नंबर-1, 5, 7, 13, 16, 19, 23, 25 और वार्ड-27 शामिल है।
उपमंडल अधिकारी (ना.) ज्योति ने खरखौदा के सरपंच पदों के आरक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग-क (बीसी-ए) के लिए चार ग्राम पंचायतें आरक्षित हुई हैं। इनमें रामपुर, खांडा अल्माण पाना, सिलाना और पीपली शामिल हैं, जिनमें से पीपली के सरपंच पद पर पिछड़ा वर्ग-क की महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी।