सोनीपत। उपमंडल अधिकारी (ना.) सुरेन्द्र दून ने जानकारी दी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 59 तथा हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 (2)-हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियम 2021 के नियम 5 व 6 के तहत पंचायत समिति गन्नौर के सभी वार्डों में से पिछड़ा वर्ग-क अर्थात बीसी-ए वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण लाटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट) के माध्यम से बीडीपीओ कार्यालय गन्नौर के कार्यालय में 13 सितंबर को सुबह 11 बजे किया जाएगा।
इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त प्रक्रिया के अवलोकन के लिए निर्धारित स्थान व समय पर उपस्थित हो सकते हैं।