-पीडि़तों को दें जल्द से जल्द मुआवजा
रणबीर सिंह, सोनीपत। नगराधीश् द्विजा ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीडि़त परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायत जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित पीडि़त परिवार को भावनात्मक रूप में भी काफी सहारा मिलता है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित मामलों को तुरंत प्रभाव से निपटाएं और पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के अत्याचार होने पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अधिनियम के नियमों के अनुसार राशि जल्द से जल्द प्रदान करें। इस दौरान जिला स्तरीय मैनवल सैक्वैंजिंर सतर्कत कमेटी की भी बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसी कम्पनी व संस्थएं जो सेफटिक टेंक व सीवर की सफाई का कार्य करवाती है तो उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 2& (1) के तहत दोषी है और गैर जमानती है। संबंधित के खिलाफ सेक्शन 6 के तहत दो साल की जेल का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत किसी भी जाति से संबंधित सफाई कर्मचारी या सेनेटरी कार्यकर्ता कवर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी कर्मचारी की मृत्यु सीवर या सेफटिक टेंक सफाई के दौरान हुई है तो उसके आश्रितों को 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।