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उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध
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यदि कोई व्यक्ति जाता है तो 15 दिन के लिये किया जायेगा क्वारन्टाईन
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धारा-144 की उल्लंघना करने वालो के विरूद्ध की जायेगी कार्यवाही
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। पुलिस प्रशासन द्वारा कावड़ लेने न जाने की अपील की गई और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसे 15 दिन के लिये क्वारन्टाईन किया जायेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि लघु सचिवालय स्थित अंतर्राज्यीय वीडियो कान्फ्रेंस में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग हुई। जिसमें उत्तराखण्ड, यूपी0, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के अधिकारियों ने भाग लिया। कोरोना महामारी को मध्येनजर रखते हुए इस बार कावड़ न लेने जाने की अपील की गई तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है।
अगर कोई व्यक्ति कावड़ लेने के लिये जाता है तो उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उसे 15 दिन के लिये क्वारन्टाईन किया जायेगा और धारा-144 की उल्लघंना करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसी सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक सोनीपत जशनदीप सिंह रंधावा ने अपने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि अपने-अपने क्षेत्र में कावड़ संघ व जनता के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर उन्हें अवगत कराये कि इस बार उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कावड़ लाने के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया है तो कावड़ लेने न जाये। सोनीपत पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों जीन्द रोड़, बरोदा रोड़, महम रोड़, खरखौदा रोड़, सांपला रोड़, गढ़ मिर्कपुर व केएमपी पर नाके तैनात किये गये है और साथ लगते जिलों व राज्यों से भी कावड़ियों के न आने बारे पत्राचार किया है।