निर्धारित तिथियों में खर्च रजिस्टर की करवानी होगी जांच
रणबीर सिंह, सोनीपत। नगर निगम चुनावों को लेकर नियुक्त किए गए खर्च पर्यवेक्षक डा. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मेयर व पार्षद पदों का चुनाव लडऩे वाले सभी प्रत्याशियों को चुनावी खर्च को खर्च रजिस्टर में इंद्राज करना होगा। साथ ही उसकी जांच भी करवानी होगी। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जा सकता है।
चुनाव खर्च पर्यवेक्षक डा. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर-40 व 41 में चुनावी खर्च रजिस्टर को 21 दिसंबर व 23 दिसंबर तथा 25 दिसंबर की जांच करवाएं। यह अति आवश्यक कार्य है, किसी भी प्रकार की कोताही चुनाव आयोग की हिदायतों की अवहेलना होगी। इस वजह से उम्मीदवार को अयोग्य तक ठहराया जा सकता है। चुनाव खर्च पर्यवेक्षक के अनुसार खर्च रजिस्टर पूर्णत: उम्मीदवार अथवा उसके अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ होना चाहिए। खर्च की गई राशि के सभी बिल साथ संलग्न किए गए होने चाहिए। राशि खाते से चैक/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से अदा की गई होनी चाहिए। (नकद भुगतान रूपये 10 हजार से अधिक एक दिन में नहीं किया जा सकता है)। खर्च रजिस्टर के निरीक्षण का समय सुबह 10 बजे से सांय 4 बजे तक होगा। खर्च रजिस्टर में किसी भी प्रकार की कटिंग या फ्लूड मान्य नहीं है।