ट्रैफिक चालान से सरकार ने वाहन चालकों को राहत दी
राजेश क्वात्रा, हांसी। लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा काटे गए हजारों रुपये के ट्रैफिक चालान से सरकार ने वाहन चालकों को राहत दी है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि एक निर्धारित न्यूनयम जुर्माने का अदा करके वाहन चालक अपना ट्रैफिक चालान अदा कर सकते हैं और अगर वाहन पुलिस द्वारा इम्पाउंड किया गया है तो उसे छुड़ा सकते हैं। सरकारी आदेशों ने ऐसे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके नियमों तोडऩे पर बड़ी राशि के चालान कटे थे या फिर बाईक व कार इम्पाउंड की गई थी। नए आदेशों को लागू कर दिया गया है व हिसार के आरटीओ दफ्तर में वाहन चालक अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं।
सरकार के आदेशों के अनुसार 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 लॉक डाउन के दौरान हांसी जिला पुलिस द्वारा काटे गए वाहनों के चालान आरटीए दफ्तर हिसार में भरे जायेंगे। दुपहिया वाहन के चालान को केवल 500 रुपये जुर्माने के साथ भरा जा सकता है। बेशक चालान की राशि कितनी भी हो। अगर वाहन इम्पाउंड किया गया है तो उसे छुड़ाने के लिए चार पहिया वाहन 1000 रुपये व बड़े वाहन का 2000 रुपये जुर्माना देकर छुड़ाया जा सकता हैं।