सोनीपत। हलवाई एसोसिएशन की मांग पर जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में 2 अगस्त, 2020 (रविवार) को जिला सोनीपत में मिठाई की दुकानों को निर्धारित शर्तों के साथ खुली रखने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां/दुकानें नहीं खोली जाएंगी। निर्धारित तिथि को प्रात: 8 बजे से सांय 8 बजे तक मिठाई की दुकानें खोली जाएंगी। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों को खरीददारी के लिए दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दुकानदार कोविड-19 कोरोना वायरस से सुरक्षा व बचाव के उपाय सुनिश्चित करेंगे। जिलाधीश ने कोरोना वायरस की रोकथाम व फैलाव रोकने के दृष्टिगत महामारी अधिनियम 1897 की धारा- 2, 3 व 4 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 26 (1) व 30 के तहत जिलाधीश कार्यालय द्वारा विभिन्न तिथियों में जिला सोनीपत में संचालित विभिन्न गतिविधियां, परस्पर दूरी बनाये रखने तथा कंटेमिनेशन की विशेष शर्तों की पालना सुनिश्चित करने का निर्देश देने की शर्त पर प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब हलवाई एसोसिएशन ने रविवार को मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति की मांग की थी। जिलाधीश ने एसोसिएशन की मांग व आम जनता की अनिवार्यताओं व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान की है।