कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू आदेश जारी, कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की जायेगी स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग
रोहतक। जिलाधीश आर एस वर्मा ने जिला के गांव ब्राह्मïणवास, नया बांस, गढ़ी सांपला, रोहतक के वार्ड नम्बर एक के न्यू शास्त्री नगर, सेक्टर-2, दरियाव नगर, रामगोपाल कॉलोनी, सूर्या नगर, मॉडल टाउन तथा महम के विभिन्न वार्डों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के उपरांत कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू महामारी अधिनियम 1897 के तहत संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किये हंै। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत ब्राह्मïणवास गांव में उत्तर-पूर्व से सत्यनारायण के मकान से दक्षिण -पूर्व की ओर तूहिराम के मकान तक पश्चिम उत्तर में रामकुवार के मकान से दक्षिण पश्चिम में श्याम के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि गांव ब्राह्मïणवास की प्रशासनिक सीमा को बफर जोन घोषित किया गया है। आर एस वर्मा ने जिला के गांव नया बांस में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर स्थानीय राजकीय उच्च विद्यालय के सामने सांपाल से खरखौदा रोड़ गली तक पूर्व से पश्चिम धर्मबीर पुत्र राजबीर के मकान से मोबाइल टावर तक, बालू पुत्र कटुआ के मकान से पूर्व में देवराज पुत्र किरोड़ीमल के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किये है, जबकि नया बांस गांव की प्रशासनिक सीमा को बफर जोन घोषित किया गया है। जिलाधीश द्वारा जिला के गांव गढ़ी सांपला में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने से कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतू सांपला से खरावड़ सडक़ वाली सम्पूर्ण गली से शुरू होकर वाटर वकर््स के सामने पूर्व में पप्पू पुत्र भले के मकान तक नया दादा भैया पूजा स्थल एवं वीरेंद्र पुत्र सत्यवान के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन एवं गांव की प्रशासनिक सीमा को बफर जोन घोषित किया गया है। आर एस वर्मा द्वारा रोहतक के वार्ड नम्बर एक स्थित न्यू शास्त्री नगर में अनूप के मकान से पूर्व दिशा में अमन के मकान तक उत्तर दिशा में 70 फीट खाली जमीन, पश्चिम में 200 फीट खाली भूमि तथा दक्षिण में अनूप के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि पोलट्री फार्म से दक्षिण की ओर अनूप के मकान तक पूर्व की ओर राजेश के मकान, उत्तर दिशा में बलजीत के मकान व पश्चिम दिशा में पोलट्री फार्म तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। जिलाधीश द्वारा रोहतक के वार्ड नम्बर 11 स्थित सेक्टर 2 में मकान संख्या 1811 से दक्षिण की ओर मकान संख्या 1803, पूर्व की ओर मकान संख्या 1812 से उत्तर की ओर मकान संख्या 1820 तथा पश्चिम की ओर मकान संख्या 1811 तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जारी आदेश के तहत मकान संख्या 1783 से दक्षिण की ओर मकान संख्या 1728 तक मकान संख्या 1196 से पूर्व की ओर मकान संख्या 1214, मकान संख्या 1175 से मकान संख्या 1846, उत्तर की ओर मकान संख्या 1881 तक एवं पश्चिम की ओर मकान संख्या 1784 तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। आर एस वर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत स्थानीय वार्ड नम्बर 14 स्थित दरियाव नगर में सीयाराम के मकान से पश्चिम की ओर राजीव आरा ताल, दक्षिण की ओर वीरेंद्र दहिया के मकान से पूर्व की ओर नरवाल हाउस व उत्तर की ओर सीयाराम के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह किडस कॉलेज से दक्षिण की ओर धर्मबीर के मकान, पूर्व में 150 फीट, उत्तर में देहली रोड़ तथा पश्चिम में किडस कॉलेज तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत स्थानीय वार्ड नम्बर 12 स्थित रामगोपाल कॉलोनी में अहलावत वाटर सप्लायर से दक्षिण की ओर सुशील के मकान, पूर्व में 150 फीट, उत्तर में एक हजार फीट व पश्चिम में अहलावत वाटर सप्लायर तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन एवं कंटेनमेंट जोन के चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। आर एस वर्मा ने स्थानीय वार्ड नम्बर 8 स्थित सूर्या नगर में सुरेश के मकान से पश्चिम की ओर जितेंद्र के मकान दक्षिण-पश्चिम में राजेंद्र के मकान, पूर्व में देवेंद्र के मकान व उत्तर में सुरेश के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जबकि कंटेनमेंट जोन के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत स्थानीय वार्ड नम्बर 13 स्थित मॉडल टाउन में मकान संख्या 165एल से पश्चिम की ओर मकान संख्या 172आर, दक्षिण की ओर मकान संख्या 171एल, पूर्व की ओर मकान संख्या 164एल से उत्तर की ओर मकान संख्या 165एल तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह मकान नम्बर 181एल दक्षिण की ओर मकान संख्या 171एल, पूर्व की ओर मकान संख्या 164एल, उत्तर की ओर मकान संख्या 189आर तथा पश्चिम की ओर मकान संख्या 181एल तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित
जिलाधीश आर एस वर्मा ने महम के वार्ड नम्बर 12, 13 व 15 में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के उपरांत वार्ड नम्बर 12 में प्रेम के मकान से शुरू होने वाली गली से पूर्व की ओर सज्जन के मकान तक क्षेत्र, वार्ड न. 13 में मुख्य बाजार वाली गली से शुरू होकर धर्मपाल के मकान से शुरू होने वाली गली तक, उत्तर में एक सौ फीट क्षेत्र तथा वार्ड नम्बर 15 में माधोराम के मकान से शुरू गली से पूर्व की ओर सुभाष के मकान तक क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। महम कस्बा के वार्ड न. 12, 13 व 15 को बफर जोन घोषित किया गया है।
प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग होगी
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टैस्टिंग, कंवारेंटाइन, आइसोलेशन व सामाजिक दूरी व जनस्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकें। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कंटेनमेंट जोन में स्थित हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। इन स्वास्थ्य टीमों को सभी निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगेे तथा यह टीमें प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार, दरवाजों की कुंडियों आदि को पूरी तरह सेनिटाइज करेंगी।
कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता होगी सुनिश्चित
नियमानुसार कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं जैसे कच्चा राशन, दूध, दालें, दवाईयां, सब्जी आदि की घर द्वार पर डिलीवरी करवाई जाएगी। सब्जी, राशन, दालें, दूध आदि के अलग पैकेट तैयार किए जाएंगे तथा घर द्वार पर इनकी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे तथा इन पैकेटस को स्वयं घर द्वार तक पहुंचाएंगे। यह व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तथा परिवार के किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक सम्पर्क भी नहीं करेंगे। संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन में डयूटी पर तैनात स्टॉफ द्वारा की गई कोताही पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।