कंटेनमेंट जोन में रहने वाले हर व्यक्ति की होगी थर्मल स्केनिंग : जिलाधीश
सुरेश सिसोदिया, जींद। जिलाधीश डॉ0 आदित्य दहिया ने बताया कि पिछले एक-दो दिन के दौराना जिला के कई गांवों व शहर की कॉलोनियों में कोरोना वायरस संक्रमित केस पाये गये है। जहां यह केस मिले है उन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन व बफर जोन घोषित कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। कंटेनमेंट जोनों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्केनिंग करवाई जायेगी, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए यहां पर्याप्त आवश्यक सामान उपलब्ध करवाने और अन्य प्रबंध पूर्ण करने को लेकर अधिकारियों की डयूटियां भी निर्धारित कर दी गई है। जिलाधीश ने बताया कि जींद शहर के जैन नगर में कोरोना संक्रेमित केस पाये जाने पर अमित पुत्र अमीचन्द के घर से सतीश पुत्र हरिचन्द के घर तक की गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है तथा पूरे जैन नगर को बर्फर जोन बनाया गया है। लोको कॉलोनी में सुशील पुत्र मुरारी लाल के घर से राम आश्रय पुत्र रामदास के घर तक की गली को कंटेनमेंट व लोको कॉलोनी को बफर जोन घोषित किया गया है। इन दोनों कॉलोनियों के लिए नगरपरिषद के ईओ सुरेश चौहाना को डयूटी मैजिस्टेट नियुक्त किया गया है। गुलकनी गांव में मोजी पुत्र छैल्लु के घर तक की गली को कंटेनमेंट व गुलकनी गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। गांव के लिए तहसीलदार मनोज कुमार को डयूटी मैजिस्टेट नियुक्त किया गया है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। करसोला गांव में राजबीर पुत्र कलीराम व व पंडित ओमा पुत्र मोती राम के घर तक की गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। करसोला गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। इस गांव के लिए बीडीपीओं धर्मबीर खर्ब को डयूटी मैजिस्टेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार ललित खेड़ा गांव में सतीश पुत्र राममेहर व मोहन पुत्र राममेहर के घर तक की गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ललित खेड़ा गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर गुरमीत को डयूटी मैजिस्टेट नियुक्त किया गया है। बरसोला गांव में लीलु पुत्र कर्कल व कृष्ण पुत्र रामकिशन के घर तक की गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और पूरे गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। इस गांव के लिए जींद के तहसीलदार मनोज कुमार को डयूटी मैजिस्टेट नियुक्त किया गया है। बेलरखा गांव पंडित वाली गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और पूरे गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। इस गांव के लिए नरवाना के तहसीलदार विरेन्द्र कुमार को डयूटी मैजिस्टेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार ढाढरथ गांव में पोस्ट ऑफिस वाली गली व वाल्मिकी बस्ती तक की गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और पूरे गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। इस गांव के लिए पिल्लूखेड़ा के बीडीपीओ शक्ति सिंह को डयूटी मैजिस्टेट नियुक्त किया गया है। डिडवाडा गांव में देवेन्द्र पुत्र अतर सिंह व भगवती जैवलेर्स वाली गली तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और पूरे गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। इस गांव के लिए सफीदों के तहसीलदार रामफल को डयूटी मैजिस्टेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार लोधर गांव के दर्शन पुत्र हरदेव वाली गली तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और पूरे गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। इस गांव के लिए उचाना के बीडीपीओं सोमबीर सिंह को डयूटी मैजिस्टेट नियुक्त किया गया है। जिलाधीश ने कन्टेनमैंट जोन में रहने वाले लोगों की थर्मल स्केनिंग करने वाली टीम को कॉलोनी व गांवों में जाने व वापिस लाने के लिए जीएम रोड़वेज को बसों का प्रबंध करने तथा कन्टेनमैंट व बफर जोनों में स्प्रे करने वाली टीमों के लिए यह आवश्यक संसाधन नगर परिषद, नगरपालिका व ग्राम पंचायतें द्वारा उपलब्ध करवाये जायें। जिलाधीश ने संबंधित एसडीएम को इस संवेदनशील क्षेत्र के लिए ओवर ऑल इंचार्ज नियुक्त किया है, यह अधिकारी सम्बंधित अधिकारियों को कॉलोनी व गांव में सब्जी, फल, दूध, राशन, दवाईयां व अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए दिशा निर्देश देंग। इन क्षेत्रों के कंटेनमैंट क्षेत्र में लोगों को घर द्वार पर ही सभी जरूरी सामान उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि कन्टेनमैंट व बफर जोन में अनावश्यक गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त नाके लगाने के निर्देश दे दिये गये है। लोक निर्माण व भवन विभाग के कार्यकारी अभियंता से कहा गया है कि वे पुलिस विभाग के अधिकारियों से मिलकर इन क्षेत्रों में बैरिकेटिंग करवाने का काम जल्द पूरा करें। उन्होंने कन्टेनमैंट व बफर जोन में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिए जन स्वास्थ्य विभाग तथा नियमित रूप से बिजली सप्लाई के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता तथा पर्याप्त एम्बुलैंस की गाडिय़ां व पैरामैडिकल स्टाफ की नियुक्त करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिये है। उन्होंने जिला महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये है कि वे कन्टेनमैंट व बफर जोनों में काम करने के लिए पर्याप्त स्टाफ की डयूटी लगाये।