प्रोपर्टी टैक्स में मिली कई छूट, बकायदारों को भी बड़ी राहत
राजेश सलूजा, हिसार। शहर की जनता को प्रोपर्टी टैक्स में छूट देकर प्रदेश सरकार ने जनता की आर्थिक मदद की है। प्रोपर्टी टैक्स के ब्याज में शत प्रतिशत छूट देने पर मेयर गौतम सरदाना ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि प्रोपर्टी टैक्स के ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलने से कोरोना संकटकाल में लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। आम नागरिक से लेकर व्यापारी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर पाएगा। वही नगर निगम के खजाने में बढ़ोतरी होगी । लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रॉपर्टी टैक्स भरे।
यह दी है सरकार ने छूट
1 – 2010 से मौजूदा वित्तवर्ष के प्रोपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100 फीसदी छूट।
2 – चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल व कॉलेज को 100 फीसदी टैक्स में छूट है। बशर्ते इनमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल रही हो।
3 वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक जिस भी करदाता का एरियर बकाया है। यदि वह 2010-11 से 2019- 2020 तक एक मुश्त अपना टैक्स भरता है । तो उससे 2010 – 2011 से 2016 – 2017 के एरियर पर 25 प्रतिशत की एक बार छूट की छूट दी जाएगी।
4 – मौजूदा समय में दी जाने वाली 10 प्रतिशत की छूट के अलावा उन संपत्ति मालिकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। जिन्होंने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपने संपत्ति कर बकाया को उस वर्ष के 31 जुलाई तक लगातार एक अच्छा करदाता के रूप में जमा किया है । उन्हें वर्ष 2020-21 में यह 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
5 ओटो डेबिट के अंतर्गत 31 जुलाई टैक्स भरने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
6 नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के लाल डोरा में स्थित आवासीय संपत्तियों पर एक बार की 50 प्रतिशत की छूट उन संपत्ति मालिकों को दी जाएगी जो 2010-11 से लेकर 2019 – 20 तक के लिए सभी संपत्ति कर बकाया / बकाया राशि का भुगतान करेंगें।