सात नियंत्रित क्षेत्रों को डि-नोटिफाई किया, नियंत्रित क्षेत्र व बफर जोन घोषित
सेक्टर-15 के आउटर पर बनाई अस्थाई सब्जी मंडी को किया गया बंद
रणबीर सिंह रोहिल्ला, सोनीपत। जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने कामी रोड स्थित सब्जी मंडी (पुरानी) को खोलने के आदेश जारी किए हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। उन्होंने सब्जी मंडी में भीड़ कम करने के लिए सम तिथि को सम नंबर की दुकानें और विषम तिथि को विषम नंबर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। आम जनमानस के लिए सब्जी मंडी अभी बंद ही रहेगी। साथ ही उन्होंने सेक्टर-15 के आउटर पर स्थापित अस्थाई सब्जी मंडी को बंद करने के आदेश भी दिए हैं। जिलाधीश ने एक सब्जी विक्रेता के कोरोना संक्रमित पाये जाने पर सब्जी मंडी को बंद कर दिया था। विकल्प के तौर पर सेक्टर-15 के आउटर पर अस्थाई तौर पर सब्जी मंडी शुरू की गई थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। कामी रोड स्थित सब्जी मंडी में फलों की बिक्री के लिए पहले ही खोल दिया गया था। जिलाधीश ने अब कामी रोड स्थित सब्जी मंडी को पुन: फलों के साथ-साथ सब्जी की बिक्री के लिए भी खोला गया है। इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत सब्जी मंडी में केवल दो ही गेट खोले जाएंगे। एक गेट प्रवेश के लिए तथा दूसरा गेट निकास के लिए होगा। सब्जी मंडी के सभी आढ़ती अपनी-अपनी दुकानों को प्रतिदिन सैनेटाईज करेंगेे। सामाजिक दूरी का पालन करने व मास्क तथा दास्तानों का प्रयोग करना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सब्जी मंडी में दुकानें खोलने के लिए सम व विषम का फार्मूला लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान पर कुल पांच व्यक्ति ही स्वीकृत होंगे, जिसमें आढ़ती, मुनीम तथा लेबर भी शामिल होगी। सब्जी मंडी में किसानों व व्यापारियों की फल व सब्जी की आवक का समय सांयकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी द्वारा अधिकृत लाईसेंस धारक आढ़तियों द्वारा रात्रि 11 बजे से प्रात: 2 बजे तक अधिकृत मासाखोरों को थोक में फल-सब्जियों का विक्रय किया जाएगा। इसके उपरांत मार्केट कमेटी द्वारा अधिकृत मासाखोर प्रात 4 बजे से प्रात 10 बजे तक अधिकृत रेहड़ी धारकों को फल व सब्जी का विक्रय करेंगे। जिलाधीश ने कहा कि आम जनमानस के लिए सब्जी मंडी बंद रहेगी।
नियंत्रित क्षेत्र व बफर जोन घोषित
जिलाधीश डा0 अंशज सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सीएमओ सोनीपत द्वारा जिला के चार स्थानों पर कोरोना पोजिटीव होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ऐसे में इन चारों स्थानों पर नियंत्रित क्षेत्र एवं आस पास के स्थानों को बफर जोन घोषित किया जाता है। नियंत्रित क्षेत्रों में किसी तरह की निकासी एवं प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि गांव भिगान ब्लॉक मुरथल, गांव उल्देपुर ब्लॉक सोनीपत, धानक बस्ती, सैनी, पंजाबी, कुम्हार मोहल्ला, वार्ड नम्बर 18, 19, गांव मोहाना ब्लॉक सोनीपत और मयूर विहार सोनीपत (पहले से नियंत्रित क्षेत्र) को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा गांव कुराड़, कामी, राजपुर, लडसौली, धतूरी, ठरू, किलोहडद, जाहरी, थर्या, शहजादपुर, सांदल खुर्द, जाजी, गढी हकीकत, बादशाहपुर माछरी, सलारपुर माजरा, नैना ततारपुर, तिहाड मलिक, सलीमसर माजरा व लोहारी टिब्बा गांव को बफर जोन में शामिल किया जाता है।
सात नियंत्रित क्षेत्रों को डि-नोटिफाई किया
जिला मैजिस्ट्रेट डा. अंशज सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना कोविड-19 के मामले सामने आने पर संबंधित क्षेत्र के तीन किलोमीटर के क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र व आस-पास के सात किलोमीटर के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया था। अब सीएमओ सोनीपत से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित सात क्षेत्रों में कोई भी कोरोना कोविड-19 के पाजीटिव मामले नहीं पाए जाने व पाजीटिव मरीजों के रिकवरी करने के बाद इन क्षेत्रों को नियंत्रित क्षेत्र से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि जिन क्षेत्रों को नियंत्रित क्षेत्र से बाहर किया गया है उनमें जीवन नगर सोनीपत, गांव रसोई ब्लाक राई, गुड़मंडी (गांधी मार्केट, तीर्थ मार्केट, मिशन चौक से अग्रवाल भवन से टीकाराम कालेज से मिशन चौक सोनीपत), सरस्वती विहार महलाना रोड सोनीपत, रेल हाई राईज अपार्टमेंट सेक्टर-10 सोनीपत, गांव शहजादपुर ब्लाक सोनीपत और नंदवानी नगर सोनीपत शामिल हैं।