विभिन्न प्रकार की दुकानें खोलने का समय और दिन किया निर्धारित
सोनीपत। जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने लॉकडाउन के अंतर्गत सोनीपत जिला में व्यापारिक गतिविधियों को अतिरिक्त छूट प्रदान की है। उन्होंने पहले से दी जा रही छूट को जारी रखते हुए इसमें विस्तार किया है। इसके तहत अब उन्होंने कुछ और प्रकार की दुकानें खोलने के लिए दिनों और समय का निर्धारण किया है, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही उन्होंने आदेश दिए कि कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां/दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने कोरोना वायरस के फैलाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत महामारी अधिनियम 1897 की धारा-2, 3 व 4 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 26 (1) व 30 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए परस्पर दूरी बनाए रखने व कंटेमिनेशन की विशेष शर्तों की पालना सुनिश्चित करने की शर्तों पर अनुमति प्रदान की थी। अब उन्होंने विभिन्न व्यापारिक संगठनों की मांग व आम जनता की अनिवार्यताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी करते हुए कुछ और व्यापारिक गतिविधियों/दुकानें खोलने की अनुमति दी है।
सोमवार-बुधवार-शुक्रवार को खुलेंगी ये दुकानें
जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने कहा कि मोबाईल, हार्डवेयर/पेंट, सैनेटरी, लोहे की दुकान, साईकिल स्टोर/मरम्मत की दुकान, इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रोनिक्स, बर्तन, ऑटोमोबाईल, पलंबर एवं इलैक्ट्रिशियन (पंखें, कूलर आदि की मरम्मत) की दुकान खोलने के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है। इन तीन दिवसों पर प्रात:10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक यह दुकानें खोली जा सकती हैं।
मंगलवार-गुरूवार-शनिवार का दिन इनके नाम
जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने रेडीमेल गारमेंट्स (ट्रायल व एक्सचेंज की सुविधा नहीं दी जाएगी), वस्त्रालय एवं साड़ी, जूते व चप्पल की दुकान (ट्रायल व एक्सचेंज की सुविधा नहीं दी जाएगी), कॉस्मेटिक्स एवं जनरल स्टोर, प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लैक्स, चश्मे की दुकान, किताबें एवं स्टेशनरी तथा मोहर की दुकान, फर्नीचर गद्दे/प्लाईवुड/कांच इत्यादि, बैग एवं अटैची, ज्वैलरी की दुकान तथा टेलरिंग और ड्राईक्लीन की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी है। इनके लिए मंगलवार, गुरूवार और शनिवार का दिन निर्धारित करते हुए प्रात: 10:00 बजे से सांयकाल 5 बजे तक का समय निर्धारित किया है।
प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें
जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने कुछ दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति भी प्रदान की है। दूध आपूर्ति के लिए प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तथा सांयकाल 6 बजे से सांयकाल 7 बजे तक का समय निर्धारित किया है। मिठाई एवं बेकरी की दुकानें भी प्रतिदिन खुलेंगी, जिनका समय प्रात 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक रहेगा। किरयाना/जनरल स्टोर पहले की भांति रोजाना प्रात 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक खोले जाएंगे। ऑटोगैराज (रिपेयरिंग का कार्य केवल गैराज के अंदर ही किया जाएगा) के लिए प्रात 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक का समय निर्धारित किया है। फल एवं सब्जियों की आपूर्ति पहले की भांति अधिकृत रेहड़ीचालकों द्वारा की जाएगी। मेडिकल स्टोर, पैट्रोल पंप और अस्तपाल पूर्व की भांति खुले रहेंगे।
सैनेटाईज करना सुनिश्चित करना होगा
जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना दृढ़ता से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि दुकान/कार्य स्थल पर मास्क, फेस कवर व दास्ताने पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में सामान लेने आने वाले व्यक्तियों में सामाजिक दूरी (कम से कम दो गज) अनिवार्य होगी तथा खड़े होने के स्थान पर गोलाकार चिन्ह बनाया जाये। दुकान पर पांच व्यक्तियों से ज्यादा की भीड़ नहीं होनी चाहिए। दुकान/कार्य स्थल के मुख्यद्वार/काउंटर व अन्य आमजन के खड़े होने वाले स्थान को समय-समय पर सैनेटाईज करना सुनिश्चित करना होगा। किसी भी प्रकार की दुकान में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमति नहीं होगी। दुकान पर काम करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा और ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक करना होगा।
रविवार को सिर्फ ये दुकानें खुलेगी
जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने अपने आदेशों में कहा कि रविवार को जिला सोनीपत में दूध, सब्जी, मेडिकल स्टोर, अस्पताल व पैट्रोल पंप के सिवाय सभी दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटेनमेंट एरिया) में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां/दुकानें नहीं खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि मॉल एवं शॉपिंग कांपलैक्स आगामी आदेशों तक बंद रहेंगेे। सैलून, बार्बर शॉप एवं ब्यूटी पार्लर भी आगामी आदेशों तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक सोनीपत तथा मजिस्ट्रेट्स अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट्स व थानाध्यक्षों के माध्यम से इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यकारी मजिस्टे्रट, जिन्हें इंसीडेंट कमांडर भी नियुक्त किया गया है वह इन आदेशों की अपने-अपने क्षेत्र में पालना करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।