खाद, बीज व कीटनाशक की दुकानों को किया लॉकडाउन से मुक्त, जिला में एक लाख 45 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में है गेहूं की फसल
रणबीर सिंह रोहिल्ला, सोनीपत। जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने कहा कि इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर है। जिला में तीन व्यक्ति कोरोना वायरस से ग्रस्त पाए गए है, जिनके निवास स्थान व उनके क्षेत्र को कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम हेतू महामारी अधिनियम 1897 के तहत जारी आदेशों की अनुपालना में नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अन्य व्यक्तियों को बचाने एवं रोकथाम के लिए नियंत्रण क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति ना बाहर जाएगा और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति अन्दर आएगा। इस क्षेत्र को पूर्णतया सील कर दिया गया है। इस नियंत्रण क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतू दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 (1) तथा 23 (2)के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियंत्रण क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में सोमबीर उपमंडल अधिकारी नगर निगम को मोहन नगर नजदीक अनाज मंडी सोनीपत क्षेत्र में, नरेन्द्र उपमंडल अधिकारी नगर निगम को गांव बख्तावरपुर क्षेत्र में तथा सतीश उपमंडल अधिकारी नगर निगम को शिव कॉलोनी देवडू रोड क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
खाद, बीज व कीटनाशक की दुकानों को किया लॉकडाउन से मुक्त
सोनीपत। हरियाणा सरकार में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशानुसार उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने खाद, बीज और कीटनाशक की अधिकृत दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया है। उपायुक्त ने इन सभी दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे विभिन्न शर्तों के साथ निश्चि किया है। शर्तों के अंतर्गत दुकान में अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं करनी व सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। विक्रेता एवं हैल्पर को मास्क व दास्ताने पहनने होंगे तथा दुकान पर सैनेटाईजर की व्यवस्था करनी होगी। दुकान खोलने के लिए निर्धारित समय की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। निर्धारित समय के अलावा दुकान बंद रखनी होगी।
जिला में एक लाख 45 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में है गेहूं की फसल
सोनीपत। रबी सीजन में गेहूं की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में गेहूं की कटाई के लिए किसानों को सामाजिक दूरी बनाते हुए कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। कृषि कार्य के लिए कंबाईन हार्वेस्टर व केवल कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें, कृषि यंत्रों की रिपेयरिंग करने हेतू व कृषि स्पेयर पाटर्स की दुकानें (सप्लाई चेन सहित) खोलने की अनुमति दी गई है। उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिला में मौजूदा समय में एक लाख 45 हजार हैक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई है। इसमें से लगभग 14500 हैक्टेयर गेहूं की कटाई किसानों द्वारा हाथ से की जाएगी। बाकी गेहूं की कटाई कंबाईन हार्वेस्टर के द्वारा ही किसान करते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में जिला में 130 कंबाईन हार्वेस्टर रजिस्टर्ड हैं। उपायुक्त ने बताया कि दूसरे राज्यों से कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रा रिपर व अन्य कृषि उपकरणों के आने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही कृषि उपकरणों की मरम्मत व स्पेयर पार्टस की दुकानों के खोलने की भी अनुमति दी गई है। इस दौरान उपायुक्त ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि गेहूं की कटाई करते समय वह कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कंबाईन हार्वेस्टर के मालिकों से भी अपील करते हुए कहा कि वह कंबाईन पर काम करने वाले श्रमिकों के बार-बार हाथ धुलवाएं, प्रतिदिन नहाने के बाद कपड़े अवश्य बदलें, चेहरे पर मास्क इत्यादि लगाकर कार्य करें। प्रतिदिन मशीनों को सेनेटाईज अवश्य करें और उसके बाद ही काम शुरू करें।