सोनीपत। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। इसी को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार द्वारा इस बीमारी को आपदा घोषित किया गया है। इस पर हरियाणा सरकार द्वारा एपेडमिक डिजीज एक्ट-1987 की धारा-2 के तहत सभी राजस्व जिलों में लॉकडाउन की लागू किया गया है। इसी आपदा के मद्देनजर जिला स्तरीय आपदा मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने बताया कि इस कमेटी में उपायुक्त सोनीपत को चेयरमैन, एसपी सोनीपत सदस्य, एडीसी, कमिश्नर नगर निगम, सचिव आरटीए, उप मंडलीय मैजिस्ट्रेट सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखौदा, सिटी मैजिस्ट्रेट सोनीपत, एसई पब्लिक हैल्थ, एसई पीडब्ल्यूूडी बीएंडआर, एसई यूएचबीवीएन, डीडीपीओ, डीआरओ, डीईटीसी (एसटी), सिविल सर्जन, डीईओ व डीईईओ, डीएफएससी, जिला आयुर्वेद अधिकारी, संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केंद्र, उपनिदेशक पशुपालन, उप निदेशक कृषि, सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार, जिला मार्केटिंग इंफोर्समेंट आफिसर, सचिव नगर पालिका गोहाना, गन्नौर, खरखौदा व कुंडली, डीआईपीआरओ व जिला सूचना अधिकारी एनआईसी को सदस्य बनाया गया है।