उपायुक्त ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किए निर्देश, बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए साबुन, हैंडवाश व सेनेटाईजर की व्यवस्था करें
रणबीर सिंह रोहिल्ला, सोनीपत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी घोषित किया है, जिससे बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। साथ ही हर प्रकार की अफवाहों पर भी लगाम लगानी होगी, किंतु यदि कोई अफवाह फैलाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने सोनीपत की सीमा में जरूरी आदेश व निर्देश पारित किये हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि जिला सोनीपत में स्थित सभी व्यवसायिक तकनीकी संस्थान, कॉलेज, स्कूल परीक्षा के दिन को छोडकऱ, व्यवसायिक रूप से चलाये जा रहे कोचिंग, ट्ïयूशन सेंटर को 31 मार्च तक पूर्णरूप से बंद किये जाते हैं। इस अवधि तक सभी जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, व्यवसायिक रूप से चलाये जा रहे मनोरंजन स्थल को भी तुरन्त प्रभाव से पूर्णरूप से बंद किया जाता है। उपायुक्त ने किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक, सत्संग, रैली, जुलूस, मेले, सम्मेलन, राजनैतिक, खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम जिनमें 200 से अधिक तक जनसमूह एकत्रित होता हो को भी उक्त समयावधिक तक बंद किया है। उन्होंने सभी ढाबा मालिकों को निर्देशित किया कि वह 200 से अधिक की संख्या में व्यक्तियों हेतु टेबल ना लगायें। उपायुक्त ने आदेश दिये कि सभी औद्योगिक इकाइयों में उनके प्रबंधक अपने मजदूरों को मास्क व सेनैटाईजर उपलब्ध करवाये। उन्होंने महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज को निर्देश दिये कि बसों में निर्धारित सीटों से अधिक यात्री सफर ना करें। इसके अतिरिक्त बस अड्डा परिसर में यात्रियों हेतु हाथ धोने के लिए साबुन, हैंडवाश व सेनैटाईजर की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने स्टेशन अधीक्षक, रेलवे स्टेशन, सोनीपत को निर्देश दिये कि वह प्रत्येक टिकट काउंटर पर कर्मचारियों के लिए मास्क एवं सेनेटाईजर उपलब्ध करवायें तथा सभी स्टेशनों पर यात्रियों हेतु हाथ धोने के लिए साबुन, हैडवाश व सेनेटाईजर की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी खबर इलैक्ट्रिौनिक, प्रिंट मीडिया स्वास्थ्य विभाग की पूर्व अनुमति के बिना प्रसारित न करें। यदि कोई व्यक्ति, संस्थान, संगठन द्वारा किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्व उपरोक्त अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उपायुक्त ने कहा कि सिविल सर्जन जिले में स्थित सभी सरकारी, प्राईवेट अस्पतालों को निर्देश जारी करें कि वह अस्पताल में मास्क, सेनेटाईजर आदि की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करें तथा विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का रिकार्ड रखें एवं संदेहास्पद व कोरोना वायरस से संक्रमित केसों को निगरानी में रखना सुनिश्चित करें। अगर कोई विदेश से आया यात्री संदेहास्पद पाया जाता है और वह अस्पताल में भर्ती होने से मना करता है तो प्राधिकृत अधिकारी उपरोक्त अधिनियम के नियम-3 के तहत उक्त व्यक्ति को 14 दिन व उस व्यक्ति की लैब टेस्ट रिपोर्ट आने तक इसोलेशन केन्द्र में भर्ती करवाया जायेगा।
संक्रमण होने पर करें
उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने कहा कि यदि कोरोना संक्रमण मिलता है तो उस स्थिति मेंं जरूरी कदम उठाये जायेंगे। ऐसी स्थित में संक्रमित क्षेत्र को पूर्णरूप से सील कर दिया जायेगा। उक्त क्षेत्र के अधीन कार्यालय, स्कूल व जनसभा पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा। संक्रमित क्षेत्र से व्यक्तियों के आने-जाने पर पूर्णरूप से रोक लगा दी जायेगी। संक्रमित क्षेत्र से आने-जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जायेगा। सभी संदेहास्पद केसों के लिए अलग से आईसोलेशन केन्द्र, अस्पताल बनाया जायेगा। जिला के सभी सरकारी कर्मचारी जिला प्रशासन के अधीन उक्त क्षेत्र में ड्यूटी के लिए बाध्य रहेंगे।