राजेश सलूजा, सिरसा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 16 व 17 नवंबर को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) की परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने जिला के परीक्षा केंद्रों की परिधि में आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। इसके तहत जिला में परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक_ा होने पर पाबंदी रहेगी और कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चल सकता। जिलाधीश के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ स ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में 16 नवंबर को लेवल-3 (पीजीटी लैक्चरर) की परीक्षा सांय 3 से 5.30 बजे तक, 17 नवंबर को लेवल-2 (टीजीटी अध्यापक-क्लास 6 व 8) की परीक्षा प्रात: 10 से 12.30 बजे तक तथा लेवल-1 (पीआरटी-कक्षा एक से पांच) सांय 3 से 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।