आदेशों की अवहेलना करने वालो को खानी पड़ सकती है जेल की हवा
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। हर वर्ष 31 दिसम्बर व एक जनवरी की मध्यरात्रि को आमजन द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में होटलों, रैस्टोरैन्टो, ढाबो, रिसोर्ट गार्डनों व माल इत्यादि में काफी संख्या में एकत्रित होकर जश्न मनाया जाता है। कोविड-19 महामारी के नए प्रारूप ओमिक्रोन वायरस के फैलाव का मध्यनजर रखते हुये हरियाणा सरकार द्वारा 25 दिसंबर सुबह पांच बजें से पांच जनवरी 2022 को सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लागू किया हुआ है। जिसमें रात्रि 11 बजें से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है।
इसी की अनुपालना में सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना नही करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम व भारतीय दण्ड सहिता की धारा के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये है। उपरोक्त हिदायतो के अनुसार जिला सोनीपत सीमा में रात्रि गतिविधियों व एक स्थान पर भीड़ एकत्रित होने पर पाबन्दी लगा दी गई है। सोनीपत पुलिस द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष में जीटी रोड़, शहर व कस्बों में व्यापक पुलिस प्रबन्ध किये गये है। इसी को मध्यनजर रखते हुये सोनीपत पुलिस ने आम जनता से अपील की गई है कि नव वर्ष के अवसर अपने घरों में रहकर ही जश्न मनाये। अन्यथा आदेशों की पालना न करने वालो को खानी पड़ सकती है जेल की हवा।