रणबीर सिंह रोहिल्ला, सोनीपत। जिलाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोनीपत श्याम लाल पूनिया ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत धारा 30 और 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर 10 मई 2021 प्रात: 5 बजे से 17 मई 2021 प्रात: 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के आदेश जारी किए है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि उक्त अवधि के दौरान दाह संस्कार-अंत्येष्टि सहित 11 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है।
उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि विवाह समारोह केवल 11 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ घर और न्यायालयों में आयोजित करने की अनुमति है, इस दौरान बारात की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिला सोनीपत के सभी निवासी इनडोर रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने घर नहीं छोड़ेगा तथा किसी भी सडक या सार्वजनिक स्थान के आसपास पैदल या वाहन द्वारा घूमने नहीं जाएंगे। पूनिया ने अपने आदेशों में कहा है कि वन विभाग और हरियाणा वन विकास निगम के पेड़ कटाई के कार्य इस शर्त पर चालू रहेंगे कि उन्हें केवल नगर परिषद, समिति और जिला प्रशासन की ईंधन लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा तक अनुमति दी जाएगी।