दुकान प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खोलने के आदेश
जयवीर सिंह, पानीपत। उपायुक्त हेमा शर्मा ने आदेश जारी कर पूर्व में जारी आदेशों में वर्णित की गई दुकानों के अतिरिक्त बेकरी, ड्राई क्लीनर, चाय और मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति प्रदान की है। बेकरी की दुकान पर केवल पैकेट बंद बिस्कुट, नमकीन, रस, ब्रेड/बन्द ही बेच सकेंगे। सभी दुकान अब प्रात: 8 बजे से बाद दोपहर 2 बजे तक ही खोलने के आदेश दिए गए हैं। दवाई की दुकानों को खोलने का समय प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक रहेगा। आपातकालीन समय मे सरकारी अस्पताल में 24 घंटे खुली रहेंगी। दूध की दुकानें प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेंगी। पूर्व में जो भी आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं वे उपरोक्त दुकानों पर भी लागू रहेंगे। ये आदेश केवल शहरी क्षेत्रों के लिए लागू होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही सभी दुकानों को खोलने के आदेश दिए जा चुके हैं। पूर्व में दिए गए आदेशों की निरन्तरता में सभी तरह की दुकानों को प्रात: 8 से बाद दोपहर 2 बजे तक मंगलवार, वीरवार और शनिवार को सडक़ के दाई ओर खोलने की अनुमति रहेगी और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रात: 8 से बाद दोपहर 2 बजे तक सडक़ के बांई ओर खोलने की अनुमति दी गई है। होटल, बार, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाऊस, हॉम स्टे, कोचिंग संस्थान, शैलून, नाई की दुकान, ब्यूटीपार्लर, स्पा, कैफे, जिम, हैल्थ कल्ब, सिनेमा भी बन्द रखने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों को खोलने की छूट दी गई है। रविवार को पूर्ण रूप से बन्द रखा जाएगा। ये आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक दुकानदारों, बिग मॉल और शॉपिंग काम्पलैक्स पर भी लागू होंगे। सभी दुकानों को लॉकडाऊन के तीसरे चरण में नए दिशानिर्देशों के तहत खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। पानीपत से चण्डीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाई तरफ चलने पर बाई तरफ ही चिन्हित की गई है। जब किसी मार्केट में प्रवेश किया जाएगा तब दाई व बाई साईड राजमार्ग की तरफ से ही चिन्हित होंगी। किसी भी तरह समस्या के लिए निगम आयुक्त के नम्बर 0180-2645800 पर सम्पर्क किया जा सकता है। दुकानदार और उपभोक्ताओं को मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी होगा, साथ ही साथ सोशल डिस्टेनसिंग की पालना करते हुए हर दुकानदार 6 फिट के गेप का चिन्ह बनाएगा। हैण्ड सेंटाईजेशन प्रत्येक दुकान पर होना अनिवार्य है। प्रत्येक दुकान पर कांउटर, डेस्क, कुर्सियां, एक दिन में दो बार सेंटेाईज करनी जरूरी होगी। दुकानदार अपनी दुकान के बाहर किसी भी तरह के उत्पाद इत्यादि नही रख सकेगा। रविवार को सभी दवाई की दुकानों के साथ-साथ दूध/डेयरी की दुकानें भी बन्द रखी जाएगी। किसी भी दुकान में दुकानदार व हैल्पर को मिलाकर 5 से ज्यादा व्यक्ति नही होने चाहिए। उक्त सभी आदेशों की अनुपालना करने के लिए सम्बंधित दुकानदार बाध्य होगा, नही तो उसकी सभी अनुमति वापिस ले ली जाएगी। सभी दुकानदार और हैल्पर को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु ऐप डाऊनलोड करना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रूपये जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका और सम्बंधित एसएचओ मार्केट में पार्किंग का सही प्रबंधन करना सुनिश्चित करेंगे। एसडीएम/इंसीडेंट कमाण्डर पानीपत व समालखा मार्केट में भीड़ इत्यादि को रोकने के लिए इंसपैक्सन टीम गठित करेंगे और मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाने के लिए चैक करेंगे। डीईटीसी सेल टैक्स, उपनिदेशक कृषि, नगर पालिका सचिव, मार्केट कमेटी सचिव, लेबर ऑफिसर, ड्रग कंट्रोल अधिकारी, फूड सेफ्टी अधिकारी, एसएचओ ट्रैफिक भीड़ को रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।