- -एक जनवरी, 2022 से कोरोनारोधी वैक्सीन के बिना लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर अनुमति नहीं: उपायुक्त
-कोविड-19 से संरक्षण के लिए निर्देशों की करें पूर्ण अनुपालना: उपायुक्त ललित सिवाच
-18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा अनिवार्य रूप से लगवायें वैक्सीन
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। कोविड-19 कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन अनिवार्य है, जिसके बिना एक जनवरी, 2022 से सार्वजनिक स्थलों पर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपायुक्त ललित सिवाच ने इन निर्देशों के साथ आम जनमानस का आह्वान किया कि कोविड-19 कोरोना वायरस से संरक्षण व पूर्ण लगाम लगाने के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है उन्हीं लोगों को अब सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
उपायुक्त सिवाच ने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार यह निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों की अनुपालना के लिए उन्होंने लघु सचिवालय में बुधवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी जरूरी है। सब्जी मंडी, बार, रेस्तरां, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लिक्वर एंड वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, हाट तथा स्थानीय मार्केट इत्यादि स्थानों पर आने-जाने के लिए दूसरी डोज लगवानी होगी। साथ ही अन्य स्थानों पर जहां आम जनमानस की आवाजाही रहती है, वहां भी इन निर्देशों की अनुपालना जरूरी है।
उपायुक्त ने कहा कि बस अड्डा तथा रेलवे स्टेशनों से यात्रा की अनुमति भी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पूर्ण रूप से वैक्सीनेट हो चुके हैं। पैट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलैक्शन सेंटर, शुगर मिल्ज, मिल्क बूथ, राशन शॉप आदि स्थानों पर भी पूर्ण वैक्सीनेटिड व्यक्तियों को अनुमति मिलेगी। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी दोनों डोज लगवाने वाले लोगों को अनुमति दी जाएगी। बैंकों को भी इन निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। इसी प्रकार पार्क, योगशालाओं, जिम, फिटनेस सेंटरों में भी दूसरी डोज लगवाने वालों को ही अनुमति रहेगी। ट्रक तथा ऑटोरिक्शा यूनियनों में भी यह निर्देश लागू रहेंगे।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि ऑटोरिक्शा चालकों के लिए भी वैक्सीन अनिवार्य है। यदि ऑटोचालक ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उनके ऑटो जब्त किये जायें। नियमित रूप से यह कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने स्टाफ की तुरंत बैठक लेकर कोरोना वैक्सीन संबंधी निर्देशों की अनुपालना करवायें। कार्यालयों के बाहर भी बैनर व पोस्टर लगवाकर कर्मचारियों तथा लोगों को जागरूक करें। बसों में यात्रा के लिए भी कोरोना रोधी वैक्सीन जरूरी है।
उन्होंने हरियाणा रोडवेज महाप्रबंधक को निर्देश दिए कि वे सभी बस चालकें व परिचालकों की बैठक लेकर इस संदर्भ में निर्देश दें। सवारियों को भी टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल-कालेजों में भी इस दिशा में विशेष रूप से जागरूकता फैलाई जाए। उपायुक्त ने कहा कि इन स्थानों के प्रबंधकों तथा प्रभारियों एवं संचालकों को निर्देश दिए कि वे दिए गए सभी आदेशों की पूर्ण अनुपालना करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं एवं पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवायें। इसके अलावा उन्होंने मास्क पहनने के प्रति सख्ती दिखाते हुए कहा कि जिला में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।