नशीले पदार्थों के धन्धे में शामिल दो को सुनाई 10 साल कारावास की सजा

नशीले पदार्थों के धन्धे में शामिल दो को सुनाई 10 साल कारावास की सजा

जुर्माना ना भरने की सूरत में दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने नशीले पदार्थों के धन्धे में शामिल आरोपी संजय पुत्र वेदप्रकाश वासी शास्त्री नगर कुरुक्षेत्र व नीरज पुत्र सुभाष चन्द वासी सैक्टर-7 कुरुक्षेत्र को सुनाई 10-10 साल कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना ना भरने की सूरत में दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी, मेनपाल राणा ने दी।

यह जानकारी देते हुए मेनपाल राणा ने बताया कि दिनांक 04 मार्च 2018 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम अपराध तलाश के सम्बन्ध में गोल बैंक चौंक रेलवे रोड पर मौजूद थी कि पुलिस टीम को दो व्यक्ति अपने हाथों में एक-एक लिफाफा लिए आते दिखाई दिये। जिनको पुलिस टीम ने रोककर उनके नामपता पूछने पर उन्होंने अपने नाम संजय पुत्र वेदप्रकाश वासी शास्त्री नगर कुरुक्षेत्र व नीरज पुत्र सुभाष चन्द वासी सैक्टर-7 कुरुक्षेत्र बताये। जिनकी तलाशी लेने पर संजय के कब्जे से 08 डिब्बे जिनमें ( कुल 3200 गोलियां) जिन पर एलप्रविन-0.5 लिखा हुआ था व नीरज के कब्जे से 09 डिब्बे जिनमें ( कुल 3600 गोलियां) जिन पर एलप्रविन-0.5 लिखा हुआ था मिली। पुलिस टीम ने संदीप हुड्डा ड्रग इस्पैक्टर से गोलियों बारे पूछने पर ड्रग इस्पैक्टर ने बताया कि यह नशीली गोलियां हैं।

आरोपियों के खिलाफ थाना शहर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी संजय पुत्र वेदप्रकाश वासी शास्त्री नगर कुरुक्षेत्र व नीरज पुत्र सुभाष चन्द वासी सैक्टर-7 कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में दिया गया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 11 नवम्बर 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी संजय पुत्र वेदप्रकाश वासी शास्त्री नगर कुरुक्षेत्र व नीरज पुत्र सुभाष चन्द वासी सैक्टर-7 कुरुक्षेत्र को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के अन्तर्गत 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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